छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आयुष मिशन भर्ती (End Date:- 03/02/2025)

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक-1, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ 

/ / विज्ञापन सूचना //

विषयान्तर्गत लेख है, कि राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों / कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत कार्यालय राज्य आयुष सोसायटी, संचालनालय आयुष तथा अधिनस्थ संस्था / जिलों में संविदा के आधार पर

  1. एम0पी0डब्ल्यू0 (आयुष - आयुर्वेद) -123 पद,
  2. एम0पी0डब्ल्यू0 (आयुष - होम्योपैथी) - 24 पद,
  3. एम0पी0डब्ल्यू0 (आयुष - यूनानी) - 09 पद,

एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता- - 19 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय राज्य आयुष सोसायटी द्वारा निर्धारित अर्हता अनुरूप, इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अभ्यर्थी विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तो का विवरण तथा आवेदन-पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट http://ayush.cg.gov.in एवं www.cghealth.nic.in से प्राप्त (डाउनलोड) कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 03.02.2025 तक सांय 5.00 बजे तक अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक -1, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकते हैं।


cghealth ayush mission bharti
Ayush vacancy details



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भर्ती संबंधित सामान्य शर्ते एवं दिशा निर्देश

1. आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में:-

(i) इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सहित दिनांक 03.02.2025 समय, सायं 5.00 बजे तक, बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं प्रवर्ग अंकित कर पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक-1, अटल नगर नवा रायपुर 00-492018 के पते पर भेज सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। सीधे (हस्ते) कार्यालय में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

(ii) आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा-

  1. 10वीं की अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र
  2. 12वीं की अंकसूची
  3. स्नातक/ अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षो की अंकसूची
  4. किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पंचकर्म में न्यूनतम एक वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण (एम0पी0डब्ल्यू आयुष - आयुर्वेद पद हेतु) किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कम्पाउण्डर कोर्स उत्तीर्ण अथवा डी.फार्मा उत्तीर्ण (एम0पी0डब्ल्य आयुष - आयुर्वेद पद हेतु)
  5. किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कम्पाउण्डर कोर्स उत्तीर्ण अथवा डी.फार्मा उत्तीर्ण। (एम0पी0डब्ल्य आयुष- होम्योपैथी पद हेतु)
  6. किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी कम्पाउण्डर कोर्स उत्तीर्ण अथवा डी.फार्मा उत्तीर्ण (एम0पी0डब्ल्यू आयुष - यूनानी पद हेतु)
  7. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनने के लिए आपको सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा विश्वसनीय स्कूल से कम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करना होगा।
  8. समस्त पद हेतु छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत |
  9. छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र |
  10. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  11. अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलियर) के अभ्यर्थी अभिभावक का विगत तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
  12. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  13. पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आई.डी./ पेन कार्ड / ड्राइविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम पता फोटो हो)
  14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
  15. अन्य संबधित दस्तावेज

(iii) आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उपरांत जारी किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र / दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा और ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य होगा। अतः विज्ञापन अनुसार निर्धारित अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा

(iv) आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा डिमाण्ड . ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक से "छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी, रायपुर" (Chhattisgarh Rajya Ayush Society, Raipur) के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होने की स्थिति में अथवा किसी अन्य नाम से तैयार डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(v) आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

  1. दिव्यांग/.जा./..जा.   - 200/-
  2. अन्य पिछडा वर्ग   - 300/-
  3. अनारक्षित वर्ग   - 400/-

(vi) अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा। अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा

(vii) अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना मोबाईल नंबर एवं -मेल आई.डी. का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(viii) आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन / निवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा

(ix) एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा परन्तु उच्चतम मानदेय हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से एक बार ही देय होगा। उक्त तैयार डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति को उच्चतम मानदेय वाले पद हेतु आवेदित आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा तथा अन्य पदों हेतु आवेदित आवेदन पत्रों में डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रतिलिपि संलग्न करना होगा

(x) विज्ञापित पद हेतु संबंधित पद्धति के पात्र अभ्यर्थी प्राप्त होने की दशा में अन्य पद्धति के उपलब्ध अभ्यर्थियों से पद पूर्ति की कार्यवाही की जावेगी

(2). आयु सीमा

अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष तक होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जावेगी ।

(3). भर्ती प्रक्रिया

3.1) प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा-आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशो का प्रकाशन विभाग की नवीन वेबसाइट http://ayush.cg.gov.in एवं वेबसाइट www.cghealth.nic.in में पृथक से किया जावेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी ।

3.2) मूल निवास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर अन्य राज्य के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जावेगा ।
4. चयन प्रक्रिया :-  4.1) विभिन्न पदों हेतु निर्धारित चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-


cghealth ayush chayan
परोक्तानुसार सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची वेबसाइट वेबसाईट http://ayush.cg.gov.in एवं www.cghealth.nic.in में अपलोड की जावेगी ।

4.2.2 प्रतीक्षा सूची :-

समस्त पदों के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 26 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सके।

5. भर्ती के संबंध में अन्य शर्ते :-

a) मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी । चयन के पश्चात् भी किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज / प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनों पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

b) शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी. ए.आई.सी. टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

c) संविदा मानदेय:- संविदा सेवा अवधि की दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नही होगा । पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य आयुष सोसायटी समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभावित है ।

d) चयनित अभ्यर्थी की संविदा सेवा अवधि अधिकतम 01 वर्ष अथवा आगामी 31 मार्च जो पहले हो, तक रहेगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जावेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रदायित स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी ।


e) चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् कार्य संतोष जनक न पाये जाने की दशा में / कदाचरण करने / किसी अपराधिक वित्तीय अनियमितता संबंधित कृत्य में लिप्त होने / वार्षिक मूल्यांकन में निर्धारित सीमा से कम अंक प्राप्त होने/30 दिवस से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति की दशा में मानव संसाधन नीति की कंडिका 32 अनुरूप, सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी । इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है ।

f) संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देश / आदेश / नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

g) संविदा भर्ती एवं सेवा हेतु शर्ते एवं नियम छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2019 के अनुसार लागू होंगे।

h) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (टीप:- स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे)

i) उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी |

j) विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे ।

k) आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा । अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

m) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है, कि अभ्यर्थी द्वारा चयन हेतु किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा ।

n) ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशानहीनता / वित्तीय अनियमितता / अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय आयुष मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हे अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा ।

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