कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शाखा – महासमुंद (छ.ग.)
सीजी इंद्रावती भवन नवा रायपुर, महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन के पत्र क्रमांक/7246/मबावि/2024 – 25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10.2024 एवं क्रमांक/10478/मबावि/एमएसएमआई/सखी – 4/24 – 25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के अनुसरण में नवीन वित्तीय मानदण्डों एवं मानव संसाधन की व्यवस्था के अनुसार सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु पत्र क्रमांक/4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन दिशा-निर्देश 2022 के अनुसार किया जाएगा।
भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर महासमुन्द में दैनिक कार्यो के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है । इस हेतु पात्र आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यो/प्रदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक 31/01/25... तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महासमुंद (छ0ग0) में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही आंमत्रित किये जाते है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
1) उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष की 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी छूटों के अधीन होगी।
2) आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा । दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है । हो के आधार पर किया जावेगा । दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है ।
3) अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। निवासी होना चाहिए। केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा।
4)आरक्षित श्रेणियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5) चयनित अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी ।
6) सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा । आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा । आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा I
7) सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों/प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
8) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9) ऐसा आवेदक जो ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जिसका पहले से ही जीवित जीवनसाथी है, वह पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में, सरकार अन्यथा निर्णय ले सकती है, यानी अगर सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह इस प्रतिबंध में ढील दे सकती है।।
8) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9) ऐसा आवेदक जो ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जिसका पहले से ही जीवित जीवनसाथी है, वह पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में, सरकार अन्यथा निर्णय ले सकती है, यानी अगर सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह इस प्रतिबंध में ढील दे सकती है।।
10) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मांगे गए प्रमाण पत्र, अंकतालिका और अन्य दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ अधिकारी/आपके द्वारा सत्यापित/प्रमाणित होने चाहिए।
11) अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान के नियोक्ता द्वारा जारी स्थायी कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित/प्रमाणित हो। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि अवश्य की जानी चाहिए।
12) आवेदन में उल्लिखित आवेदक के अनुभव के सत्यापन के संबंध में जिला आयुक्त, जो नियुक्ति प्राधिकारी है, का निर्णय अंतिम होगा।
13) किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा ।
14) शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
15) आवेदकों को अधूरे, अस्पष्ट या गलत आवेदनों के बारे में अलग से सूचित नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिन आवेदकों के पास आवश्यक योग्यता नहीं है, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
15) आवेदकों को अधूरे, अस्पष्ट या गलत आवेदनों के बारे में अलग से सूचित नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिन आवेदकों के पास आवश्यक योग्यता नहीं है, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
16) प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जिस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम लिफाफे और आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। प्रेषक का नाम और पूरा पत्राचार पता (ईमेल पता और मोबाइल फोन नंबर सहित) लिफाफे और आवेदन पत्र पर अंकित होना चाहिए।
17) उम्मीदवार को अपनी योग्यता का स्वयं आकलन करना चाहिए तथा आवेदन पत्र तभी जमा करना चाहिए जब वह विज्ञापित पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करता हो। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसका आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है तथा उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है।
18) आवेदक उपरोक्त पात्रता मानदंडों के आधार पर आवेदन करेंगे तथा चयन प्रक्रिया यादृच्छिक साक्षात्कार/कौशल परीक्षण के आधार पर आयोजित की जाएगी तथा योग्यता संख्यात्मक प्रणाली के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
19) आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथी 31|1|25 तक स्वीकार किए जाएगे ।
20) कौशल परीक्षा / वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकारका यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा ।
21) योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
22) इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोईभी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा ।
23) ये सेवा प्रदाता मातृत्व अवकाश नीति के अंतर्गत आते हैं। यदि उन्हें विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक यात्राओं या प्रशिक्षण पर भेजा जाता है, तो अनुमोदन के बाद विनियमों के अनुसार यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
24) उपर्युक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं तथा यदि भारत सरकार भविष्य में इसमें वृद्धि करती है तो उन्हें वृद्धि के अनुसार ही सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
नियुक्ति प्रक्रिया :-
सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में साक्षात्कार के माध्यम से चयन किये जाने के निर्देश थे। मिशन शक्ति के अन्तर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (डीएचईडब्लू जिला स्तरीय हब) हेतु विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिये गये थे, जिसका अनुश्रवण एवं जिला स्तर पर संचालन समिति द्वारा निम्न कार्यवाही की जानी थी।
1) सखी वनस्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
1) सखी वनस्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
2) सखी समग्र केन्द्र में रिक्तियों के चयन हेतु जिला स्तर पर गठित की जाने वाली चयन समिति, भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप चयन हेतु आवश्यक कदम उठाएगी तथा अपनी अनुशंसाएं जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगी।
3) आयोग द्वारा भर्ती मानदंड (मेरिट) निर्धारित कर पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाकर समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किये जायेंगे। निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की संख्यात्मक प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु संख्यात्मक प्रणाली में निम्नानुसार ग्रेड संधारित किये जायेंगे-
4) अधिकतम अंक 60 अंक है तथा आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत 100 अंक है।
5) न्यूनतम अनुभव के बाद प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होंगे।
4) अधिकतम अंक 60 अंक है तथा आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत 100 अंक है।
5) न्यूनतम अनुभव के बाद प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होंगे।
6) सरकारी महिला कल्याण सेवा या सखी सेंटर में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष 02 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
7) उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
8) व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षण के लिए 20 अंक आवंटित किए जाएंगे। उम्मीदवार को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान इस आधार पर भी मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।
9) अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी ।
7) उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
8) व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षण के लिए 20 अंक आवंटित किए जाएंगे। उम्मीदवार को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान इस आधार पर भी मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।
9) अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी ।
10) छत्तीसगढ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232 / 1538 / सा / 2024 / 50 दिनाक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र मे एकमुश्त वेतन / संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन- इटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है ।
11) अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देष्य से इन सेवाप्रदाताओ की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देष्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
12) समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उपकंडिका
कंडिका 3.4,3. 5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
11) अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देष्य से इन सेवाप्रदाताओ की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देष्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
12) समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उपकंडिका
कंडिका 3.4,3. 5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियों में रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
नियुक्ति की अवधिः-
1) इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन / नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन / नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।2) चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
3) इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे । पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
4) चयन के संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
3) इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे । पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
4) चयन के संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
5) विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महासमुन्द के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट की वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर देखी जा सकती है।
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