बीजापुर आजीविका मिशन योजना अंतर्गत विकासखंड स्तर पर संविदा भर्ती (Bijapur District, End Date:- 20/02/2025)

 कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर (छत्तीसगढ़)

Notification:- मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्र क्रमांक 3357 / वि- 6 / NRLM/HR&A/2025, नवा रायपुर अटल नगर, दिनाँक 17/01/2025 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर संविदा के रिक्त पद की पूर्ति हेतु निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से दिनाँक 20/02/2025 सायं 5:00 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में आमंत्रित किये जाते हैं :

Last Date For Apply:-    20/02/2025

Apply Mode:-     Speed Post

bijapur district job
Bijapur Job

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Bijapur Eligibility

निर्दिष्ट संविदा रिक्तियों के लिए भर्ती की शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से दिनाँक 20/02/2025 को अपरान्ह 5:00 तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में आमंत्रित किये जाते है व्यक्तिगत रुप से सीधे अथवा -मेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नही किये जावेंगें। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा

2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 आधार पर की जायेगी

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा

4. रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा

5. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

6. आवेदक को .. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।

7. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है

8. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन . एफ. 9 - 1/2012/1-3 / दिनाँक 31 दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी

9. संविदा नियुक्त अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति ) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

10. जो लोग अनुबंध पर काम पर रखे जाते हैं, वे आचरण के उन नियमों का पालन करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बहुत पहले, 1965 में बनाए गए थे।


11. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व की सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रुप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान, या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी

13. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदोपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जायेगा

14. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा अन्य आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए वैद्य होगा

15. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत करना होगा |

16. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी कोई सूचना नही दी जावेगी

17. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा

18. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।

19. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा

20. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

21. आवेदन का विस्तृत प्रारुप कार्यालयीन सूचना पटल के अतिरिक्त जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in पर देखा जा सकता है।

22. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

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