सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती
Important Dates:-
ऑनलाइन आवेदन तिथि:- 10/03/2025 दोपहर 12:00 बजे से 08/04/2025 रात 11:59 बजे तक
परीक्षा की तिथि : 06 जुलाई 2025
पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-
- पद का नाम :- सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक
- सेवा श्रेणी :- राजपत्रित - द्वितीय श्रेणी
- वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-12
- इसके अलावा वेतन भत्ता एवं अन्य भत्तों का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-
(क)किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि
अथवा
औद्योगिक रसायशास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि
अथवा
मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए / पीजीडीएम (एआईसीटीई)
ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क:-
- छत्तीसगढ़ के बाहर निवासरत आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 400 रूपये (चार सौ रूपये) देय है। जो आवेदक छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
- ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के लिए संबंधित उम्मीदवार से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ स्थानीय/निवासी कॉलम में 'हां' की त्रुटि को 'नहीं' में सुधार करता है, तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छत्तीसगढ़ स्थानीय/स्थानीय कॉलम में त्रुटि को सुधारकर "नहीं" के स्थान पर "हां" कर दिया जाता है, तो शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी।
- सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा ।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार / अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा ।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे ।
- परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी ।
- परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।
निर्धारित आयु सीमा:-
- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-
- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।
- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो । स्पष्टीकरण:- "छटनी किये गये सरकारी सेवक” से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।
- ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./ 1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016 / 1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
- राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं” को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./ 1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002 / 1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।
महत्त्वपूर्ण:-
1.विज्ञापित पदों के लिए आवेदन निर्धारित तिथि तक केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आयोग मेल द्वारा किसी भी प्रकार के ब्रोशर या आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करता है।
2.परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं । परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा / साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3.उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4.उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/03/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 08/04/2025 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे |
5.ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 09/04/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11/04/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6.ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 12/04/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 14/04/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा । उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा ।
7.यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास /मूल निवास में सुधार कर "नहीं" का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास / मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में स्थानीय निवास / मूल निवास में "हां" के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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महत्वपूर्ण टीप:-
1.ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2.यह विज्ञापन संबंधित विभाग के अनुरोध पत्र में उल्लिखित पदों की संख्या के अनुसार प्रकाशित किया गया है।
3.छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन (HH) ही मान्य होंगे।
4.परीक्षा पाठ्यक्रम, परिशिष्ट "I", पाठ्यक्रम, परिशिष्ट "II", निर्देश और ऑनलाइन आवेदन के बारे में अन्य जानकारी परिशिष्ट "III" में पाई जाती है।
रिक्तियों में आरक्षण:-
- उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा ।
टीप:-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-2/2024/11/6 रायपुर, दिनांक 27/06/2024 के अनुसार एमबीए की डिग्री की न्यूनतम अवधि 02 वर्ष होगी। पीजीडीएम के अतिरिक्त प्रबंधन में अन्य स्नातकोत्तर पत्रोपाधि (जैसे पीजीडीबीएम, पीजीडीबीए इत्यादि) को मान्य नहीं किया जाएगा।
परिवीक्षा अवधि:- चयनित उम्मीदवार 3 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेगा।
महत्वपूर्ण नोटः-
(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का “प्रमाण-पत्र ” ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
महत्वपूर्ण टीप:-
- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 /2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा ।
- आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:-
- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र । ( अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)
- विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर / वर्ष की अंकसूचियाँ ।
- पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा- डिप्लोमा / स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां ।
- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि / अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
जाति प्रमाण पत्र:-
(a)यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(b)अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
(c)छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर ( अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।
(d)छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है । जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
(e)जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(f)जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज / प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-
(g)तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
(h)विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/ नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।
(i)विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र |
(j)विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।
(k)विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार” प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।
(l)विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव” का प्रमाण-पत्र ।
(m)विज्ञापन की कंडिका – 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता” का प्रमाण-पत्र । नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-
(n)यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम / मंडल / उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे
(o)ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
(p)यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
(q)यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र ” प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आपराधिक अभियोजन:-
- ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो :-
- जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
- किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो /किया हो, या
- फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन / संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।
- उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
- आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।
(b) राज्य शासन द्वारा या / उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि -
(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो ।
अनर्हताः-
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-
- कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी।
- परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा । किसी भी उम्मीदवार को किसी भी कार्यालय या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उम्मीदवार निर्धारित चिकित्सा परीक्षण में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ न पाया जाए और किसी भी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न हो जो कार्यालय या पद के कर्तव्यों के पालन में बाधा बन सकता है।
- परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
- कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये । (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017 / 1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)
- कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
- चयन प्रक्रिया:- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा “केवल” साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा । यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-
टीप:-
- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- परीक्षा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 में दिया गया है और शिक्षण पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में दिया गया है।
- परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा ।
- आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं।
अत्यन्त महत्वपूर्ण:-
- छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें ।
- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29- 6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र - 2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है।
- स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला / संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला / संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-चार, पांच, छः व सात के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-2 व प्रपत्र- 3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र 4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला / संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला या संभाग कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेगा। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला / संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नही कर सकेंगे ।
- नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। परिशिष्ट चार से सात तक उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र - 2, प्रपत्र- 3 एवं प्रपत्र-4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र - 1, प्रपत्र - 2, प्रपत्र - 3 एवं प्रपत्र - 4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला / संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी ।
यात्रा व्यय का भुगतान:-
छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा / साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।
यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-
1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो ।
2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो ।
नोट:-
- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा ।
- परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा ।
- 2014 प्रक्रिया नियमों (परिवर्तनों के साथ) के अनुसार, समिति मेल अनुरोधों की संख्या के आधार पर व्यक्ति में साक्षात्कार करने का निर्णय लेगी।
- साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।
- विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सत्त अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/ जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।
- दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।
- विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation) :-इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
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